राजस्थान सेवा नियम - अध्याय 1
Chapter I - Extent of Application
यह पेज RSR के अध्याय-I (Extent of Application) का सरल, नियम-आधारित सार देता है। यहां मुख्य नियम, लागूता की सीमाएं, और अध्याय-I से संबंधित संशोधन/स्पष्टीकरण एक जगह दिए गए हैं।
अध्याय 1 का मूल दायरा
- अध्याय-I मुख्यतः दो आधारभूत नियमों पर केंद्रित है: Rule 1 (Short title and commencement) और Rule 2 (Extent of application)।
- Rule 1 बताता है कि इन नियमों का नाम Rajasthan Service Rules है और यह 01-04-1951 से प्रभावी माने गए हैं।
- Rule 2 यह निर्धारित करता है कि नियम किन कर्मचारियों/सेवाओं पर लागू होंगे और किन पर नहीं होंगे।
- Rule 2 के प्रावधानों में संविदा सेवा, एकीकृत सेवाएं, प्रतिनियुक्त अधिकारी, उच्च न्यायालय/आयोग, और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग अपवाद दिए गए हैं।
Rule-wise व्याख्या (Chapter I)
Rule 1 - Short title and commencement
यह नियम स्पष्ट करता है कि नियमों का नाम Rajasthan Service Rules है और ये 01-04-1951 से प्रभावी हैं। नोट में यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी उस तारीख को leave पर था, तो उस पर नियम उसकी वापसी की तारीख से लागू होंगे।
Rule 2 - Extent of application
यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसमें बताया गया है कि किन नियुक्तियों पर RSR लागू होगा और किन श्रेणियों पर अपवाद लागू होंगे।
- राज्य प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नियुक्त अधिकांश पदों/सेवाओं पर RSR लागू है।
- Integrated services से जुड़े कुछ कर्मचारियों को, निर्धारित अवधि में, पूर्व नियमों के अनुसार retirement option का अधिकार दिया गया था।
- Deputation officers, High Court judges/staff, RPSC members, All India Services (जहां Union rules लागू हों), contingencies-paid और work-charged categories जैसे मामलों में स्पष्ट अपवाद दिए गए हैं।
- कुछ categories के लिए specific service rules होने पर RSR केवल सीमित extent तक लागू होता है।
अध्याय 1 से संबंधित संशोधन/स्पष्टीकरण
उपलब्ध संशोधन फाइलों की समीक्षा के आधार पर Chapter I में सीधे Rule 1-2 को बदलने वाले बहुत सीमित और पुराने (in-rule footnote) संशोधन मिलते हैं। बाद के अधिकांश आदेश Chapter II+ और अन्य अध्यायों (leave, deputation, HoD powers, pay, आदि) से संबंधित हैं।
वर्ष 2007
2007 का वेब-अपलोड परिपत्र (सूचनात्मक)
Circular No. F.4(1)FD(Rules)/2001 दिनांक 14-09-2007 में 31-05-2007 तक संशोधित RSR पुस्तिका के FD वेबसाइट पर अपलोड की सूचना दी गई। यह अध्याय-I का substantive rule amendment नहीं है, बल्कि प्रकाशन/प्रसारण सूचना है।
स्रोत: /files/rules/rajasthan-service-rules/20070914_F4(1)2001-19-14.09.07.pdf
वर्ष 1990
नियम 2(iii) का प्रतिस्थापन
नियम 2 के संविदा-नियुक्ति संबंधी भाग को Finance Department Notification No. F.1(42)FD(Gr.-2)/89 दिनांक 15-02-1990 से प्रतिस्थापित किया गया, जिससे संविदा सेवा और नियमित नियुक्ति की स्थिति अधिक स्पष्ट हुई।
स्रोत: RSR अध्याय-I के फुटनोट (मुख्य नियम-पुस्तक में उपलब्ध)
वर्ष 1972
वर्कमेन/औद्योगिक कार्मिक संबंधी अपवाद
नियम 2 के दूसरे प्रावधान में औद्योगिक कर्मचारियों और Factories Act, 1948 के तहत leave-with-wages व्यवस्था से संबंधित अपवाद Finance Department Circular/Notification No. F.1(84)FD(Rules)/71 दिनांक 17-01-1972 से जोड़े/स्पष्ट किए गए।
स्रोत: RSR अध्याय-I के नोट/इंस्ट्रक्शन (मुख्य नियम-पुस्तक में उपलब्ध)