राजस्थान पेंशन नियम
Rajasthan Pension Rules
इस पेज पर पेंशन नियमों से संबंधित उपलब्ध PDF आदेश और परिपत्र एक ही जगह दिए गए हैं। नीचे सूची से आप किसी भी दस्तावेज को सीधे देख या डाउनलोड कर सकते हैं।
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मुख्य पेंशन प्रावधान (Core Pension Rules)
- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और क्वालिफाइंग सर्विस की मूल संरचना निर्धारित है।
- प्री-01.09.2006 पेंशनर्स के लिए संशोधित आदेशों में कंसोलिडेशन फार्मूला (Existing Pension + Dearness Pension + Dearness Relief + Fitment Weightage) लागू किया गया है।
- न्यूनतम बेसिक पेंशन सामान्यत: संबंधित स्तर के न्यूनतम वेतन का 50% तथा न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 30% के सिद्धांत पर निर्धारित की जाती है (प्रासंगिक संशोधन आदेशों के अधीन)।
- समय-समय पर जारी आदेशों में संशोधन मुख्य रूप से: ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन, डिजिटल/लाइफ सर्टिफिकेट, और एक्स-ग्रेशिया प्रावधानों से संबंधित हैं।
मुख्य पेंशन नियम डाउनलोड करें
Rajasthan Civil Services (Pension) Rules - मुख्य संहिता
Latest Updates + Important Facts
Latest 5 ordersनवीनतम नियम/आदेश
संशोधन Rule 62 और 67 - विशेष रूप से विकलांग बच्चों की आय/वैवाहिक पात्रता (Eligibility) स्पष्ट की गई
Date: 10-10-2025 | Order: F.12(3)FD/Rules/2023
शुद्धिपत्र - ग्रेच्युटी (Gratuity)/पेंशन Notification में Order संख्या में सुधार
Date: 03-04-2025 | Order: F.12(4)FD/Rules/2024
एसएसओ आईडी के माध्यम से Jeevan Pramaan पत्र - सभी सरकारी। सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) जारी कर सकते हैं
Date: 09-09-2024 | Order: F.12(3)FD/Rules/2024
फॉर्म 14 में संशोधन - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दावे के लिए केवल एक व्यक्ति द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है
Date: 31-07-2024 | Order: F.12(3)FD/Rules/2024
ग्रेच्युटी (Gratuity) सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई; 10 वर्ष तक सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
Date: 01-04-2024 | Order: F.12(4)FD/Rules/2024
महत्वपूर्ण तथ्य (Rules + Data)
- कुल संशोधन आदेश: 93
- नवीनतम संशोधन वर्ष: 2025
- Full PDF scan files: 93
- Indexed important topics: 8
- Most referenced topic: Family Pension (40)
कर्मचारियों के लिए जरूरी Key Points (Must Know)
Latest Rules Snapshot (नवीनतम उपलब्ध डेटा के आधार पर)
- Full pension qualifying service: 25 वर्ष (पहले 28 वर्ष) - प्रभावी 01-04-2023.
- Minimum pension reference: 7th PC revision framework में न्यूनतम पेंशन ₹8,850 और family pension base 30% (subject to latest specific order conditions).
- Death gratuity ceiling: ₹25,00,000 (01-04-2024 से).
- Family pension on death in service: 01-04-2024 या बाद के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष (पूर्व मामलों में 7 वर्ष/age condition).
- Additional age-based pension allowance: age 70 पर 5%, age 75 पर 10% (Rule 54B amendments).
- Income limits (latest available): सामान्य dependent cases में ₹12,500 तक; specially-abled child clause में ₹8,850 + DR threshold reference.
- सेवा रिकॉर्ड, जन्मतिथि, spouse details और nomination समय पर अपडेट रखें, ताकि PPO जारी होने में delay न हो।
- retirement से पहले no-dues (advance, govt accommodation, recovery) clear रखें, वरना gratuity/arrears अटक सकते हैं।
- family pension claims के लिए eligibility documents (marital status, income proof, disability certificate जहां लागू हो) तैयार रखें।
- DR/DP, minimum pension और revision orders अलग-अलग dates से लागू होते हैं; हमेशा latest FD order date के अनुसार claim verify करें।
- 80+ age benefits / additional pension के मामलों में date-of-birth proof सही होना जरूरी है; mismatch होने पर payment delay होता है।
- pension revision या arrear mismatch दिखे तो Treasury/Bank entry, PPO annotation और sanction order number cross-check करें।
- digital life certificate (Jeevan Pramaan/SSO based) समय पर submit करें; non-submission से pension temporarily stop हो सकती है।
- pending disciplinary/judicial proceedings की स्थिति में provisional pension rules लागू हो सकते हैं; ऐसे cases में order conditions ध्यान से पढ़ें।
वित्त विभाग संशोधन (Auto-read from PDFs)
Parsed circulars: 93वर्ष 2025
संशोधन Rule 62 और 67 - विशेष रूप से विकलांग बच्चों की आय/वैवाहिक पात्रता (Eligibility) स्पष्ट की गई
मुख्य बिंदु: Rule 62(iv) हटा दिया गया। Rule 67 स्पष्टीकरण (1) संशोधित: विशेष रूप से सक्षम बेटा/बेटी वैवाहिक स्थिति के कारण पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लिए पात्र नहीं हैं; यदि आय ≤ रु.8850/- प्लस प्रचलित महंगाई राहत (DR) है तो अपात्र नहीं। सामान्य पुत्र/पुत्री की आय 12,500/- रूपये से अधिक होने पर वह पात्र नहीं रहेगा। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2023 दिनांक 10-10-2025 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 62 और 67 - विशेष रूप से विकलांग बच्चों की आय/वैवाहिक पात्रता (Eligibility) को स्पष्ट किया गया।शुद्धिपत्र - ग्रेच्युटी (Gratuity)/पेंशन Notification में Order संख्या में सुधार
मुख्य बिंदु: दिनांक 01.04.2025 की समसंख्यक Notification में संदर्भ Order संख्या को 'F.12(9)FD/Rules/2017' से 'F.12(4)FD/Rules/2024' में संशोधित करते हुए शुद्धिपत्र। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD/Rules/2024 दिनांक 03-04-2025 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: शुद्धिपत्र - ग्रेच्युटी (Gratuity)/पेंशन Notification में Order संख्या में सुधार।
वर्ष 2024
एसएसओ आईडी के माध्यम से Jeevan Pramaan पत्र - सभी सरकारी। सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) जारी कर सकते हैं
मुख्य बिंदु: सभी सेवारत राज्य सरकार के कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगियों के लिए Jeevan Pramaan पत्र प्रमाणित/ई-हस्ताक्षर कर सकते हैं। Rule 134 में औपचारिक संशोधन का पालन। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2024 दिनांक 09-09-2024 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: एसएसओ आईडी के माध्यम से Jeevan Pramaan पत्र - सभी सरकारी। सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) जारी कर सकते हैं।फॉर्म 14 में संशोधन - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दावे के लिए केवल एक व्यक्ति द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है
मुख्य बिंदु: फॉर्म 14 (पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दावा) में सत्यापन की आवश्यकता को दो राजपत्रित सरकारी सेवकों या दो सम्मानित व्यक्तियों से घटाकर एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति कर दिया गया है। औपचारिक Ruleों का पालन करने के लिए संशोधन. यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2024 दिनांक 31-07-2024 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: फॉर्म 14 संशोधित - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दावे को केवल एक व्यक्ति द्वारा सत्यापन की आवश्यकता है।ग्रेच्युटी (Gratuity) सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई; 10 वर्ष तक सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
मुख्य बिंदु: मृत्यु पर ग्रेच्युटी (Gratuity) की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई। सेवा में मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन (Family Pension): 01.04.2024 से पहले मृत्यु के लिए - 7 वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी कम हो; 01.04.2024 को/उसके बाद मृत्यु के लिए - 10 वर्ष। 01.04.2024 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD/Rules/2024 दिनांक 01-04-2024 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: ग्रेच्युटी (Gratuity) सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया; 10 वर्ष तक सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन (Family Pension)।संशोधन 2024: 70 वर्ष की आयु से अतिरिक्त भत्ता, विशेष रूप से विकलांग भाई-बहन पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के पात्र
मुख्य बिंदु: Rule 54बी संशोधित: 70 वर्ष की आयु में 5% अतिरिक्त भत्ता, 75 वर्ष की आयु में 10% (80 वर्ष की आयु तक)। विशेष रूप से सक्षम भाई-बहनों को पात्र पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगियों के रूप में जोड़ा गया (विधवा/विधुर, बच्चों, माता-पिता के बाद अंतिम क्रम में)। PPO में अब विशेष रूप से सक्षम बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष रूप से सक्षम भाई-बहनों का उल्लेख होना चाहिए। 01.04.2024 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2023 दिनांक 11-09-2024 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन 2024: 70 वर्ष की आयु से अतिरिक्त भत्ता, विशेष रूप से विकलांग भाई-बहन पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लिए पात्र हैं।
वर्ष 2023
संशोधन Rule 156 - पुनः नियोजित कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ भत्ता (2023)
मुख्य बिंदु: पुन: नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए व्यापक भत्ता ढांचे के साथ Rule 156 में संशोधन किया गया: किराया विलेख और शपथ पत्र के साथ अंतिम वेतन पर HRA (HRA); समकक्ष रैंक का 100% टेलीफोन; RGHS (RGHS) के तहत चिकित्सा; केवल वित्त विभाग की मंजूरी के साथ मामला-दर-मामला आधार पर परिवहन सुविधा। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2009 दिनांक 07-08-2023 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 156 - पुन: नियोजित कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए भत्ते (2023)।राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (Order 12312)
मुख्य बिंदु: Order क्रमांक 12312 दिनांक 18.05.2023 – पेंशन प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order 12312 दिनांक 18-05-2023 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (Order 12312)।प्रमुख संशोधन 2023: अर्हक सेवा 25 वर्ष, Rule 54बी जोड़ा गया, आय सीमा 12,500/- रु.
मुख्य बिंदु: पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा 28 से घटाकर 25 वर्ष की गई। नया Rule 54बी: 75-80 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों के लिए मूल पेंशन का 10% अतिरिक्त भत्ता। Rule 66 और 67 में आय सीमा 9500/- रुपये से बढ़ाकर 12,500/- रुपये कर दी गई। फॉर्म 7 और फॉर्म 33 अपडेट किया गया। 01.04.2023 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2023 दिनांक 25-07-2023 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: प्रमुख संशोधन 2023: अर्हक सेवा 25 वर्ष, Rule 54बी जोड़ा गया, आय सीमा 12,500/- रु.
वर्ष 2022
संशोधन Rule 156 - पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए HRA (HRA) और RGHS (RGHS)
मुख्य बिंदु: पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता अंतिम आहरित वेतन पर स्वीकार्य। कर्मचारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि न तो उनके पास और न ही उनके पति या पत्नी के पास कोई घर है या उन्हें पुन: रोजगार के स्थान पर सरकारी आवास प्राप्त है। RGHS (RGHS) के अनुसार चिकित्सा सुविधा। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2009 दिनांक 15-09-2022 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 156 - सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से नियोजित करने के लिए HRA (HRA) और RGHS (RGHS)।एनपीएस कर्मचारियों को आरसीएस पेंशन Rule 1996 (संशोधन 2022) के तहत लाया गया
मुख्य बिंदु: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule 1996 के Rule 2 में संशोधन करके 01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों (पहले अंशदायी पेंशन योजना के तहत) को 01.04.2022 से प्रभावी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल किया गया है। यह संशोधन/Circular Order F.12(2)FD/Rules/2022 दिनांक 19-05-2022 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: एनपीएस कर्मचारियों को आरसीएस पेंशन Rule 1996 (संशोधन 2022) के तहत लाया गया।ग्रेच्युटी (Gratuity)/छुट्टी नकदीकरण के लिए अनुमानित डीए दरें - सेवानिवृत्त जनवरी 2020 से जून 2021
मुख्य बिंदु: डीए-फ्रीज अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (Gratuity) और अवकाश नकदीकरण गणना (Calculation) के लिए डीए: 21% (जनवरी-जून 2020), 24% (जुलाई-दिसंबर 2020), 28% (जनवरी-जून 2021)। इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए एनपीएस कर्मचारियों (01.01.2004 को/उसके बाद भर्ती हुए) के लिए भी इसे लागू किया गया। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 11-03-2022 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: ग्रेच्युटी (Gratuity)/छुट्टी नकदीकरण के लिए अनुमानित डीए दरें - जनवरी 2020 से जून 2021 तक सेवानिवृत्त। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2017.
वर्ष 2020
COVID-19 ड्यूटी पर तैनात PSU/बोर्ड/निगम कर्मचारियों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई
मुख्य बिंदु: Order में स्पष्ट किया गया है कि 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि में स्वायत्त निकायों/बोर्डों/निगमों के उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जिनकी मौत COVID-19 ड्यूटी के दौरान COVID-19 संक्रमण के कारण हो रही है। संस्था प्रमुख स्वयं के कोष से स्वीकृत करेंगे। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD/Rules/2014 दिनांक 27-04-2020 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: सीओवीआईडी -19 ड्यूटी पर PSU/बोर्ड/निगम कर्मचारियों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है।सरकार के लिए 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि। COVID-19 ड्यूटी पर मर रहे कर्मचारी
मुख्य बिंदु: COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में ड्यूटी के दौरान COVID-19 संक्रमण के कारण मरने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों/परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि। 11.04.2020 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order एफ-Rule-8744 दिनांक 11-04-2020 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: सरकार के लिए 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि। COVID-19 ड्यूटी पर मर रहे कर्मचारी। Order No.: F-RULES-8744.सरकार के लिए 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि। COVID-19 ड्यूटी पर कर्मचारी (स्पष्टीकरण)
मुख्य बिंदु: राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए COVID-19 अनुग्रह योजना का स्पष्टीकरण/संबंधित Order दिनांक 11.04.2020। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order एफ-Rule-8745 दिनांक 11-04-2020 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: सरकार के लिए 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि। COVID-19 ड्यूटी पर कर्मचारी (स्पष्टीकरण)। Order No.: F-RULES-8745.
वर्ष 2019
संशोधन Rule 75 - अनुग्रह राशि को संशोधित कर रु. 20 लाख / रु. 30 लाख (2019) कर दिया गया
मुख्य बिंदु: Rule 75 में संशोधन: सरकार के लिए अनुग्रह राशि। ड्यूटी पर मरने वाले नौकर: 20 लाख रुपये (दुर्घटना/ड्यूटी से जुड़ी मौत), 30 लाख रुपये (चुनाव ड्यूटी पर चरमपंथी/हिंसक हमले)। चुनाव ड्यूटी पर स्थायी विकलांगता: 7.50 लाख रुपये (सामान्य), 15 लाख रुपये (चरमपंथी)। 10.03.2019 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014 दिनांक 10-07-2019 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 75 - अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये / 30 लाख रुपये (2019) में संशोधित किया गया।चुनाव ड्यूटी पर स्वयंसेवक होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा के लिए संशोधित अनुग्रह राशि (2019)
मुख्य बिंदु: चुनाव ड्यूटी पर स्वयंसेवक एचजी/नागरिक सुरक्षा के लिए अनुग्रह राशि संशोधित: मृत्यु 20 लाख रुपये (सामान्य), 30 लाख रुपये (चरमपंथी हिंसा); स्थायी विकलांगता 7.50 लाख रुपये (सामान्य), 15 लाख रुपये (चरमपंथी)। 10.03.2019 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014 दिनांक 10-07-2019 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: चुनाव ड्यूटी पर स्वयंसेवक होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा के लिए संशोधित अनुग्रह राशि (2019)।गैर-राज्य सरकार के लिए अनुग्रह राशि। चुनाव ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों की संख्या संशोधित (2019)
मुख्य बिंदु: गैर-राज्य सरकार के लिए अनुग्रह राशि। चुनाव ड्यूटी के लिए अपेक्षित व्यक्ति संशोधित: मृत्यु रु. 20 लाख (सामान्य), रु. 30 लाख (उग्रवादी); स्थायी विकलांगता 7.50 लाख रुपये (सामान्य), 15 लाख रुपये (चरमपंथी)। 10.03.2019 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014 दिनांक 10-07-2019 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: गैर-राज्य सरकार के लिए अनुग्रह राशि। चुनाव ड्यूटी पर व्यक्तियों को संशोधित (2019)।
वर्ष 2018
संशोधन Rule 77 - उप-Rule (ii) और (iii) हटा दिए गए (दूसरा संशोधन 2018)
मुख्य बिंदु: Rule 77 के उप-Rule (ii) और (iii) को 01.06.2018 से हटा दिया गया। इन उप-Ruleों ने पुनर्नियुक्त कर्मचारियों और अनुकंपा नियुक्तियों के लिए महंगाई राहत (DR) को प्रतिबंधित कर दिया। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD/Rules/2008 दिनांक 27-06-2018 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 77 - उप-Rule (ii) और (iii) हटाए गए (दूसरा संशोधन 2018)।संशोधन Rule 66, 67, 97 - पारिवारिक परिभाषा आय सीमा को बढ़ाकर 9500/- रुपये किया गया
मुख्य बिंदु: Rule 66 (पारिवारिक परिभाषा) संशोधित: अविवाहित बेटे/बेटी के लिए आय सीमा 6000/- रुपये से बढ़ाकर 9500/- रुपये प्रति माह कर दी गई; विधवा/तलाकशुदा बेटी शामिल; गोद लिए गए और मरणोपरांत बच्चे शामिल हैं। Rule 97 मृत्यु ग्रेच्युटी (Gratuity) सत्यापन अद्यतन किया गया। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2010 दिनांक 27-06-2018 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 66, 67, 97 - पारिवारिक परिभाषा आय सीमा को बढ़ाकर रु. 9500/- कर दिया गया है।राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (Order 7615)
मुख्य बिंदु: Order क्रमांक 7615 दिनांक 27.06.2018 – पेंशन/सेवानिवृत्ति प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order एफ-Rule-7615 दिनांक 27-06-2018 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (Order 7615)। Order No.: F-RULES-7615.पेंशन Ruleों से Rule 53ए को हटाना (तीसरा संशोधन 2018)
मुख्य बिंदु: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के Rule 53ए को हटाया गया। यह संशोधन/Circular Order F.13(3)FD/Rules/2001 दिनांक 06-08-2018 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन Ruleों से Rule 53ए को हटाना (तीसरा संशोधन 2018)।पेंशन संवितरण बैंक PPO समर्पण के बिना 2016 से पहले की पेंशन को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं
मुख्य बिंदु: बैंक औपचारिक मांग या PPO समर्पण की प्रतीक्षा किए बिना गुणक 2.57 (पूर्व-01.01.2016 के पेंशनभोगियों के लिए) द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं। PPO भाग में प्रविष्टि तब की जाएगी जब इसे बाद में सरेंडर कर दिया जाएगा। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2017 दिनांक 24-01-2018 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन वितरण बैंक PPO समर्पण के बिना 2016 से पहले की पेंशन को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं।
वर्ष 2017
7वां वेतन आयोग - पेंशन संशोधन प्रभावी तिथि बदलकर 01.01.2016 कर दी गई
मुख्य बिंदु: 7वें पीसी के तहत सभी पेंशन संशोधन प्रभावी तिथि 01.10.2017 से 01.01.2016 तक संशोधित किए गए। 01.01.2016 से उच्चतम वेतन संशोधित कर रु. 2,18,600/- कर दिया गया है। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन (Family Pension) रु.8850/-। गैर-उपार्जन अवधि: 01.01.2016 से 31.12.2016 तक. यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 09-12-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 7वां वेतन आयोग - पेंशन संशोधन प्रभावी तिथि 01.01.2016 में बदल गई है। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2017.संराशीकरण नियमों की प्रभावी तिथि बदलकर 01.01.2017 कर दी गई
मुख्य बिंदु: पेंशन संराशीकरण Rule संशोधन की प्रभावी तिथि (Notification दिनांक 30.10.2017) 01.10.2017 से बदलकर 01.01.2017 कर दी गई है। यह संशोधन/Circular दिनांक 09-12-2017 के Order F.12(7)FD(Rules)/2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संराशीकरण नियमों की प्रभावी तिथि बदलकर 01.01.2017 कर दी गई है। Order No.: F.12(7)FD(Rules)/2017.पेंशन संशोधन ज्ञापन की प्रभावी तिथि बदलकर 01.01.2016 की गई; बकाया राशि किस्तों में देय
मुख्य बिंदु: पेंशन संशोधन ज्ञापन में प्रभावी तिथि 01.10.2017 के स्थान पर 01.01.2016 की गई। गैर-उपार्जन अवधि 01.01.2016 से 31.12.2016 रहेगी। 01.01.2017 से 30.09.2017 का बकाया तीन किस्तों में देय होगा (01.04.2018 को 30%, 01.07.2018 को 30%, 01.10.2018 को 40%)। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2017 दिनांक 09-12-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन संशोधन ज्ञापन की प्रभावी तिथि 01.01.2016 की गई; बकाया राशि किस्तों में देय।Rajasthan Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2017 - Notification
मुख्य बिंदु: Order F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30-10-2017 के तहत Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996 में संशोधन अधिसूचित किए गए। 7th Pay Commission framework के अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी प्रावधानों को अद्यतन किया गया, जिसमें Retirement/Death Gratuity की अधिकतम सीमा ₹20,00,000 तक निर्धारित की गई (बाद में 01-04-2024 से ₹25,00,000)। यह Order निरंतर संशोधन श्रृंखला का आधार Notification है।7वां वेतन आयोग - संशोधन Rule (पेंशन): न्यूनतम पेंशन रु.8850/-
मुख्य बिंदु: 7वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन: न्यूनतम पेंशन 3450/- रुपये से बढ़ाकर 8850/- रुपये प्रति माह कर दी गई। Rule 45 (परिलब्धियाँ) 7वें वेतनमान के अनुसार संशोधित। 01.10.2017 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30-10-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 7वां वेतन आयोग - संशोधन Rule (पेंशन): न्यूनतम पेंशन रु.8850/-। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2017.पेंशन Ruleों का संराशीकरण - न्यूनतम संराशीकरण बढ़ाकर रु.8850/- कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु: 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में कम्युटेशन उद्देश्यों के लिए न्यूनतम पेंशन को 3450/- रुपये से बढ़ाकर 8850/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 01.10.2017 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.12(7)FD(Rules)/2017 दिनांक 30-10-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन Ruleों का संराशीकरण - न्यूनतम संराशीकरण को बढ़ाकर 8850/- रुपये कर दिया गया है। Order No.: F.12(7)FD(Rules)/2017.01.10.2017 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन - 7वां वेतन आयोग
मुख्य बिंदु: 01.10.2017 से पहले के सभी राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दिनांक 01.10.2017 से संशोधित की गई। 01.10.2017. समेकित पेंशन = मौजूदा पेंशन × 2.57 (शर्तों के अधीन)। न्यूनतम पेंशन रु.8850/-, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन (Family Pension) रु.8850/- × 30%। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2017 दिनांक 30-10-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 01.10.2017 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन - 7वां वेतन आयोग। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2017.पेंशन संवितरण बैंक गुणक 2.57 द्वारा पेंशन को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं
मुख्य बिंदु: पेंशन वितरण बैंक 2.57 के गुणक द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं। पेंशनभोगी को रिकॉर्डिंग के लिए PPO का आधा हिस्सा सरेंडर करना होगा; संशोधित पेंशन 01.10.2017 से प्रभावी। 01.01.2017–30.09.2017 का बकाया 3 किश्तों में देय (30%, 30%, 40%)। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2017 दिनांक 05-12-2017 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन वितरण बैंक गुणक 2.57 द्वारा पेंशन को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं।राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (F12-3-2014)
मुख्य बिंदु: Order F.12(3)-2014 दिनांक 07.06.2017 - अनुग्रह/पेंशन प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014 दिनांक 07-06-2017 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (एफ12-3-2014)।संशोधन Rule 77 - अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर DR
मुख्य बिंदु: Rule 77(iii) में जोड़ा गया प्रावधान: पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी जो मृतक सरकार का पति या पत्नी है। राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति Rule 1996 के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्त सेवक पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर महंगाई राहत (DR) का हकदार होगा। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD/Rules/2008 भाग-I दिनांक 19-05-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 77 - अनुकंपा नियुक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर DR। Order No.: F.12(4)FD/Rules/2008 Part-I.संशोधन Rule 75 - अनुग्रह दरें और प्रावधान संशोधित (2017, पहला संशोधन)
मुख्य बिंदु: Rule 75 प्रतिस्थापित: सरकार के लिए अनुग्रह राशि। नौकर ड्यूटी पर मर रहा है. दुर्घटना में मृत्यु, कर्तव्यों के दौरान जानबूझकर चोट लगने के कारण, आधिकारिक पद के कारण, सेवा के कारण हिंसा से, या चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु शामिल है। रकम: अधिकांश के लिए रु. 20 लाख; चरमपंथियों के कारण चुनाव ड्यूटी में हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपये। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014 दिनांक 15-03-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 75 - अनुग्रह दरें और प्रावधान संशोधित (2017, पहला संशोधन)।गैर-सरकारी के लिए अनुग्रह राशि। चुनाव ड्यूटी पर व्यक्ति - मूल 2017 दरें
मुख्य बिंदु: गैर-राज्य सरकार के लिए अनुग्रह दिशानिर्देश। चुनाव ड्यूटी के लिए अपेक्षित व्यक्ति (मूल 2017 दरें): मृत्यु 10 लाख रुपये (सामान्य), 20 लाख रुपये (चरमपंथी); स्थायी विकलांगता रु. 5 लाख (सामान्य), रु. 10 लाख (चरमपंथी)। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014 - ए दिनांक 15-03-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: गैर-सरकारी के लिए अनुग्रह राशि। चुनाव ड्यूटी पर व्यक्ति - मूल 2017 दरें। Order No.: F.12(3)FD/Rules/2014 – A.चुनाव ड्यूटी पर स्वयंसेवक होम गार्ड के लिए अनुग्रह राशि - मूल 2017 दरें
मुख्य बिंदु: चुनाव ड्यूटी या अन्य ड्यूटी पर स्वयंसेवक होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा के लिए अनुग्रह राशि (मूल 2017 दरें): चुनाव ड्यूटी मृत्यु 10 लाख रुपये, चरमपंथी 20 लाख रुपये; स्थायी विकलांगता 5 लाख रुपये, उग्रवादी 10 लाख रुपये। गैर चुनाव ड्यूटी मृत्यु 10 लाख रु. यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2014-बी दिनांक 15-03-2017 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: चुनाव ड्यूटी पर स्वयंसेवक होम गार्ड के लिए अनुग्रह राशि - मूल 2017 दरें। Order No.: F.12(3)FD/Rules/2014 – B.Order क्रमांक 6859 दिनांक 18.07.2017 - पेंशन/पुनर्रोजगार संशोधन
मुख्य बिंदु: Order क्रमांक 6859 दिनांक 18.07.2017 - पेंशन/पुनर्रोजगार प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular दिनांक 18-07-2017 के Order एफ-Rule-6859 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: Order संख्या 6859 दिनांक 18.07.2017 - पेंशन/पुनर्रोजगार संशोधन। Order No.: F-RULES-6859.
वर्ष 2016
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (F12-6-2008)
मुख्य बिंदु: Order F.12(6)-2008 दिनांक 05.12.2016 - पुनर्नियोजन (Re-employment)/पेंशन प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2008 दिनांक 05-12-2016 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (एफ12-6-2008)।संशोधन Rule 66, 143 और 145 - आय सीमा और बकाया सीमा संशोधित
मुख्य बिंदु: Rule 66 (पारिवारिक परिभाषा): आय सीमा 2550/- रुपये से बढ़ाकर 6000/- रुपये प्रति माह की गई। Rule 143 बकाया भुगतान (Payment) की सीमा बढ़ाकर 3,00,000 रुपये (ट्रेजरी ऑफिसर) और 7,50,000 रुपये (संयुक्त निदेशक) कर दी गई। Rule 145 प्रतिस्थापित: नामांकित व्यक्ति को बकाया राशि का भुगतान (Payment); यदि कोई नामांकित व्यक्ति/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी नहीं है, तो उत्तराधिकारियों को। यह संशोधन/Circular Order F.15(2)FD/Rules/1997 दिनांक 04-10-2016 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 66, 143 और 145 - आय सीमा और बकाया सीमा संशोधित।अद्यतन Circular - अतिरिक्त भुगतान (Payment) की वसूली (रफ़ीक मसीह निर्णय 2014)
मुख्य बिंदु: उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अतिरिक्त भुगतान (Payment) वसूली पर संशोधित Circular (पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2014)। ग्रेड पे (Grade Pay) ≤ 2800 रुपये, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों, 5+ वर्ष पुराने भुगतान (Payment), और गलत तरीके से उच्च कर्तव्य सौंपे गए कर्मचारियों के लिए वसूली अनुमेय नहीं है। वास्तविक कठिनाई वाले मामलों में वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक है। यह संशोधन/Circular Order F.9(14)FD/Rules/2005/पं दिनांक 17-08-2016 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: अद्यतन Circular - अतिरिक्त भुगतान (Payment) की वसूली (रफीक मसीह निर्णय 2014)। Order No.: F.9(14)FD/Rules/2005/Pt.राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (F12-2-2012)
मुख्य बिंदु: Order F.12(2)-2012 दिनांक 29.07.2016 - पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order F.12(2)FD/Rules/2012 दिनांक 29-07-2016 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (एफ12-2-2012)।संशोधन Rule 50 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस स्वीकृति के बाद वापस नहीं लिया जा सकता
मुख्य बिंदु: Rule 50(4) में संशोधन: एक बार जब नियुक्ति प्राधिकारी लिखित में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति की सूचना दे देता है, तो सरकारी कर्मचारी अनुरोध वापस नहीं ले सकता। स्वीकृति Order जारी होने से पहले ही निकासी की अनुमति है। यह संशोधन/Circular Order F.13(7)FD/Rules/2006 दिनांक 14-01-2016 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 50 - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस स्वीकृति के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
वर्ष 2015
संशोधन Rule 164ए - समेकित पारिश्रमिक पर पुन: रोजगार
मुख्य बिंदु: Rule 164ए प्रतिस्थापित: रिक्त पद पर 1 वर्ष तक पुनर्नियोजन (Re-employment) की अनुमति (कारणों के साथ 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है), 2 वर्ष से अधिक के लिए कार्मिक और वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता है। आयु सीमा 65 वर्ष. पुनर्नियोजन (Re-employment) के दौरान केवल आकस्मिक अवकाश की अनुमति। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2009 दिनांक 01-12-2015 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 164ए - समेकित पारिश्रमिक पर पुन: रोजगार। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2009.jeevanpramaan.gov.in को डिजिटल Jeevan Pramaanपत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट घोषित किया गया
मुख्य बिंदु: जीवनप्रमाण.gov.in ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के Rule 136(5) के अनुसार डिजिटल Jeevan Pramaan पत्र (Digital Life Certificate) जारी करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट घोषित की है। यह संशोधन/Circular Order F.12(2)FD/Rules/2008 दिनांक 19-10-2015 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order पते: jeevanpramaan.gov.in डिजिटल Jeevan Pramaanपत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट घोषित।संशोधन Rule 109 - पुलिस, उत्पाद शुल्क, वन, परिवहन प्रवर्तन कर्मियों के लिए विशेष लाभ
मुख्य बिंदु: Rule 109 में कवरेज का विस्तार किया गया है: कमांडेंट/एसपी रैंक तक के पुलिसकर्मी हिंसक/चरमपंथी अभियानों में मर रहे हैं; छापे के दौरान मारे गए उत्पाद/खनन/वन/परिवहन प्रवर्तन कर्मी। लाभ केवल वास्तविक परिचालनों के दौरान सीधे होने वाली मौतों तक ही सीमित है। यह संशोधन/Circular Order F.15(2)FD/Rules/1999 दिनांक 08-09-2015 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 109 - पुलिस, उत्पाद शुल्क, वन, परिवहन प्रवर्तन कर्मियों के लिए विशेष लाभ।संशोधन Rule 134 और 136 - आधार-आधारित डिजिटल Jeevan Pramaanपत्र
मुख्य बिंदु: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Jeevan Pramaan) के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया गया Jeevan Pramaan पत्र Rule 134 और 136 के तहत वैध माना जाता है। पेंशन संवितरण एजेंसी व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दिए बिना अधिसूचित वेबसाइट के माध्यम से प्रमाण पत्र तक पहुंच सकती है। यह संशोधन/Circular Order F.12(2)FD(Rules)/2008 दिनांक 02-07-2015 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 134 और 136 - आधार-आधारित डिजिटल Jeevan Pramaanपत्र। Order No.: F.12(2)FD(Rules)/2008.राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (F12-6-2008)
मुख्य बिंदु: Order F.12(6)-2008 दिनांक 24.03.2015 - पुनर्नियोजन (Re-employment)/पेंशन प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2008 दिनांक 24-03-2015 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (एफ12-6-2008)।संशोधन Rule 64 हटाया गया; Rule 65 - सैन्य पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
मुख्य बिंदु: Rule 64 हटा दिया गया. Rule 65 में प्रावधान जोड़ा गया: सैन्य पेंशनभोगियों के परिवार केंद्रीय सरकार का लाभ ले रहे हैं। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन (Family Pension) वास्तविक राज्य सरकार के हकदार हैं। पारिवारिक पेंशन (Family Pension) (परिलब्धियों के 30% पर गणना (Calculation)) यदि यह राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम से अधिक है। केंद्रीय पारिवारिक पेंशन (Family Pension) अधिक होने पर पात्र नहीं। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD/Rules/2013 दिनांक 18-03-2015 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 64 हटा दिया गया; Rule 65 - सैन्य पेंशनभोगियों की पारिवारिक पेंशन (Family Pension)।
वर्ष 2014
पेंशनभोगी के पति/पत्नी की जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए दस्तावेजों की प्राथमिकता
मुख्य बिंदु: जीवनसाथी की जन्मतिथि में बदलाव के लिए: एचएससी/एसएससी/सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को पहली प्राथमिकता; अन्य दस्तावेज़ (मतदाता पहचान पत्र, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) केवल तभी स्वीकार्य हैं जब पति/पत्नी प्रमाणित करें कि वे मैट्रिक/माध्यमिक नहीं हैं। सभी परिवर्तन केवल निदेशक, पेंशन द्वारा तय किए जाएंगे। निर्णय लिया गया कि मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2008 दिनांक 07-11-2014 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशनभोगी के पति या पत्नी की जन्मतिथि में बदलाव के लिए दस्तावेजों की प्राथमिकता।संशोधन Rule 62 - बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन (Family Pension) अवधि 67 वर्ष की आयु तक बढ़ाई गई
मुख्य बिंदु: Rule 62(iii)(ए) और (बी) में, '65 वर्ष की आयु' को '67 वर्ष की आयु' से प्रतिस्थापित किया जाएगा। बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन (Family Pension) (अंतिम आहरित वेतन के बराबर) एक अवधि के लिए या मृतक के 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, देय होगी। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2010 भाग-I दिनांक 24-09-2014 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 62 - बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन (Family Pension) अवधि 67 वर्ष की आयु तक बढ़ाई गई। Order No.: F.12(3)FD/Rules/2010 Part-I.संशोधन Rule 151 - पुन: रोजगार श्रेणियां और वेतन सूत्र संशोधित
मुख्य बिंदु: राजस्थान सरकार के निर्णय' के साथ Rule 151 में संशोधन किया गया जिसमें पुन: रोजगार के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वाली 8 श्रेणियों (आयोग, न्यायाधिकरण, मंत्रियों के निजी कर्मचारी, सेना सचिव, न्यायाधीश, जांच आयोग आदि) को सूचीबद्ध किया गया। पुन:रोज़गार वेतन = अंतिम आहरित वेतन घटा पेंशन। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2009 दिनांक 22-09-2014 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 151 - पुन: रोजगार श्रेणियां और वेतन फॉर्मूला संशोधित।संशोधन Rule 72 - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) जब दोनों पति-पत्नी सरकारी हों। नौकरों
मुख्य बिंदु: Rule 72 प्रतिस्थापित: यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के हकदार हैं। यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित बच्चे 01.09.2006 से प्रभावी, दोनों मृत माता-पिता की दो पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के हकदार होंगे। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2010 दिनांक 23-07-2014 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 72 - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) जब दोनों पति-पत्नी सरकारी हों। नौकर.Circular - सरकार को अतिरिक्त/गलत भुगतान (Payment) की वसूली। नौकर और पेंशनभोगी
मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट के फैसले (चंडी प्रसाद उनियाल, 2012) और पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (2014) के आधार पर अतिरिक्त भुगतान (Payment) की वसूली पर अद्यतन Circular। इनके लिए वसूली अनुमेय: ग्रेड वेतन ≤ 2800 रु.; सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने वाले (1 वर्ष के भीतर); पुनर्प्राप्ति Order से पहले 5+ वर्षों के लिए किए गए भुगतान (Payment); गलत उच्च पद की ड्यूटी। यह संशोधन/Circular Order F.9(14)FD/Rules/2005/पीटी दिनांक 22-07-2014 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: Circular - सरकार को अतिरिक्त/गलत भुगतान (Payment) की वसूली। नौकर और पेंशनभोगी। Order No.: F.9(14)FD/Rules/2005/Pt.01.09.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त व्याख्याता (चयन वेतनमान) की पेंशन में संशोधन
मुख्य बिंदु: व्याख्याता (चयन वेतनमान)/विभागाध्यक्ष-01.09.2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों हेतु विशेष पेंशन संशोधन। सेवा अवधि के आधार पर, पेंशन को एजीपी 8000 के साथ वेतन बैंड आरपीबी 15600-39100 या एजीपी 9000 के साथ आरपीबी 37400-67000 के आधार पर संशोधित किया गया है। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2008 दिनांक 26-05-2014 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 01.09.2006 से पहले सेवानिवृत्त व्याख्याता (चयन पैमाने) के लिए पेंशन का संशोधन।PSU के कर्मचारियों के लिए एक तिहाई बहाल पेंशन को 14.04.2018 से बढ़ाया गया। 01.07.2013
मुख्य बिंदु: PSU-अवशोषित पेंशनभोगियों की अनुमानित पूर्ण पेंशन 14.01.2018 से बढ़ गई। 2006 से पहले की पेंशन के आगे संशोधन पर प्रति FD मेमो 01.07.2013। संशोधित अनुमानित पूर्ण पेंशन के आधार पर वृद्धावस्था कैलकुलेटर के लिए DR। यह संशोधन/Circular Order F.15(4)FD/Rules/1997 दिनांक 08-05-2014 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: PSU में शामिल लोगों के लिए 1/3 बहाल पेंशन को 14.07.2014 से बढ़ा दिया गया है। 01.07.2013.
वर्ष 2013
संशोधन Rule 151 और नया Rule 164ए - पूर्व अनुमोदन के साथ पुन: रोजगार
मुख्य बिंदु: Rule 151: पुनर्नियोजन (Re-employment) के लिए अब कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। नया Rule 164ए: समेकित पारिश्रमिक पर 1 वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजन (Re-employment) की अनुमति (रिकॉर्ड किए गए कारणों के साथ 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है); 2 वर्ष से अधिक के लिए कार्मिक और वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता है। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2009 दिनांक 27-09-2013 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 151 और नया Rule 164ए - पूर्व अनुमोदन के साथ पुन: रोजगार। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2009.अनुकंपा भत्ता - DR, कम्युटेशन और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का हकदार
मुख्य बिंदु: Rule 43 के तहत अनुकंपा भत्ता एक 'पेंशन' है। प्राप्तकर्ता इसका हकदार है: (1) Rule 77 के तहत महंगाई राहत (DR); (2) कम्यूटेशन (Commutation) Rule 1996 के तहत कम्यूटेशन (Commutation); (3) मृत्यु के बाद Rule 62-70 के तहत पारिवारिक पेंशन (Family Pension)। 01.09.2013 से प्रभावी. यह संशोधन/Circular Order F.15(1)FD/Rules/97 दिनांक 13-09-2013 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: अनुकंपा भत्ता - DR, कम्युटेशन और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का हकदार।संशोधन Rule 77 और Rule 156 - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) और पुनर्नियोजन (Re-employment) वेतन पर DR
मुख्य बिंदु: Rule 77 में संशोधन करके पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी के लिए DR को 'पेंशनभोगी (पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी सहित)' के बजाय 'पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी' तक सीमित कर दिया गया है। Rule 156 को पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए संशोधित प्रावधानों के साथ प्रतिस्थापित किया गया। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2013 दिनांक 17-07-2013 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 77 और Rule 156 - पारिवारिक पेंशन (Family Pension) और पुन: रोजगार वेतन पर DR।न्यूनतम पेंशन को संशोधित कर 3450/- रूपये प्रति माह किया गया
मुख्य बिंदु: Rule 7, 42, 43 और 54(2)(बी) में न्यूनतम पेंशन 01.07.2013 से प्रभावी, 3025/- रुपये से संशोधित कर 3450/- रुपये प्रति माह कर दी गई। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2008 दिनांक 28-06-2013 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: न्यूनतम पेंशन को संशोधित कर रु. 3450/- प्रति माह कर दिया गया है।पेंशन Ruleों का संराशीकरण - न्यूनतम संराशीकरण रु. 3450/- पर
मुख्य बिंदु: यदि वास्तविक पेंशन कम है तो न्यूनतम पेंशन रु. 3450/- पर रूपान्तरण की अनुमति, 01.07.2013 से प्रभावी। यह संशोधन/Circular Order F.15(4)FD/Rules/1997 दिनांक 28-06-2013 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन Ruleों का संराशीकरण - 3450/- रुपये पर न्यूनतम संराशीकरण।2006 से पहले के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में और संशोधन/बढ़ोतरी। 01.07.2013
मुख्य बिंदु: 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) में 12.04.2019 से वृद्धि हुई। 01.07.2013. न्यूनतम मूल पेंशन पद के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी (01.01.2006 से लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में)। यह संशोधन/Circular दिनांक 18-06-2013 के Order F.12(2)FD/Rules/2013 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में और संशोधन/बढ़ोतरी। 01.07.2013.संशोधन Rule 54 - पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा 28 वर्ष तक कम कर दी गई
मुख्य बिंदु: Rule 51 एवं 52 हटाये गये। 28+ अर्हक वर्षों के लिए परिलब्धियों का 50% पेंशन (01.01.2006 से उच्चतम वेतन रु.77,000/- का अधिकतम 50%); 10-28 वर्षों के लिए आनुपातिक पेंशन; न्यूनतम पेंशन रु. 3025/- प्रति माह। 01.07.2013 से प्रभावी. यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/08 दिनांक 06-04-2013 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 54 - पूर्ण पेंशन के लिए योग्यता सेवा को घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया है। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/08.पेंशन समेकन की प्रभावी तिथि बदलकर 01.01.2006 कर दी गई
मुख्य बिंदु: FD मेमो दिनांक 12.09.2008 में संदर्भों को '01.09.2006' से '01.01.2006' और '31.08.2006' से '31.12.2005' में बदलने के लिए संशोधन किया गया। बकाया राशि जमा न होने की अवधि: 01.01.2006 से 31.12.2006. यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2008 दिनांक 06-04-2013 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन समेकन की प्रभावी तिथि बदलकर 01.01.2006 कर दी गई है।01.01.2006 से प्रभावी अनेक Rule संशोधन; 30.06.2013 तक गैर-उपार्जन
मुख्य बिंदु: Rule 42, 43, 45, 54, 54ए, 127, 152, 153, 155, 157 और परिशिष्ट V Rule 4 संशोधन अब 01.01.2006 से प्रभावी हैं (01.09.2006 से नहीं)। 01.01.2006 से 30.06.2013 की अवधि के लिए पेंशन बकाया जमा न होना। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/2008-II दिनांक 06-04-2013 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 01.01.2006 से प्रभावी कई Rule संशोधन; 30.06.2013 तक गैर-उपार्जन। Order No.: F.12(3)FD/Rules/2008 – II.
वर्ष 2012
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के लिए प्रतिकर भत्ता 20-01-2006 से प्रभावी
मुख्य बिंदु: परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं (अनुकंपा नियुक्ति) को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर DR के बराबर प्रतिपूरक भत्ता देने का FD Order 01-03-2011 के बजाय 20-01-2006 से प्रभावी किया गया। यह संशोधन/Circular Order F.12(4) FD(Rules)/2008 दिनांक 27-09-2012 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 20-01-2006 से प्रभावी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के लिए प्रतिपूरक भत्ता। Order No.: F.12(4) FD(Rules)/2008.संशोधन Rule 67 - बच्चों और माता-पिता के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की शर्तें
मुख्य बिंदु: Rule 67 प्रतिस्थापित: विधवा/विधुर (जीवन या पुनर्विवाह), अविवाहित पुत्र (25 वर्ष तक या आय 6000+ रुपये), अविवाहित बेटी (विवाह या आय 6000+ रुपये), विधवा/तलाकशुदा बेटी (पुनर्विवाह या आय 6000+), आश्रित माता-पिता (कोई विधवा/बच्चा जीवित नहीं) के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension)। विकलांग बच्चा जीवन के लिए पात्र. यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2010 दिनांक 04-09-2012 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 67 - बच्चों और माता-पिता के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension) शर्तें। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2010.विशेष भत्ते को पेंशन के लिए विशेष वेतन के रूप में माना जाता है - सेवानिवृत्त 2006-2009
मुख्य बिंदु: विशेष भत्ता पाने वाले सरकारी कर्मचारी 01.09.2006-31.05.2009 के दौरान सेवानिवृत्त हुए: इसे Rule 45 के तहत पेंशन परिलब्धियों की गणना (Calculation) के लिए विशेष वेतन के रूप में माना जाएगा। Order की तारीख से केवल पेंशन संशोधित की जाएगी; DCRG, संराशीकरण या अवकाश नकदीकरण का कोई संशोधन नहीं। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/(Rule)/2008 दिनांक 11-05-2012 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: विशेष भत्ते को पेंशन के लिए विशेष वेतन के रूप में माना जाता है - सेवानिवृत्त 2006-2009। Order No.: F.12(3)FD/(Rules)/2008.स्वयंसेवक होम गार्ड की मृत्यु पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई
मुख्य बिंदु: निर्दिष्ट परिस्थितियों में ड्यूटी पर मरने वाले स्वयंसेवक होम गार्ड के लिए अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia) 01.04.2012 से प्रभावी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। मंजूरी देने वाला प्राधिकारी: डीजी होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा (या चुनाव ड्यूटी में मृत्यु के लिए जिला चुनाव अधिकारी)। यह संशोधन/Circular Order F.12(11)FD/Rules/09 दिनांक 25-04-2012 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: स्वयंसेवक होम गार्ड की मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।संशोधन Rule 143 एवं 145 - पेंशन बकाया भुगतान (Payment) सीमा संशोधित
मुख्य बिंदु: पेंशन का बकाया: बिना मंजूरी के ट्रेजरी अधिकारी द्वारा देय 1,00,000 रुपये तक; 1-5 लाख रुपये के लिए संयुक्त निदेशक (पेंशन) की मंजूरी की आवश्यकता है; 5 लाख रुपये से अधिक के लिए निदेशक (पेंशन) की मंजूरी की आवश्यकता है। मृतक पेंशनभोगी के उत्तराधिकारियों को कानूनी अधिकार के बिना 1 लाख रुपये तक का बकाया। यह संशोधन/Circular Order F.15(2)FD(Rules)/97 दिनांक 23-02-2012 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 143 और 145 - पेंशन बकाया भुगतान (Payment) सीमा संशोधित। Order No.: F.15(2)FD(Rules)/97.
वर्ष 2011
जीवनसाथी की जन्म तिथि में संशोधन - स्वीकार्य दस्तावेजों को स्पष्ट किया गया
मुख्य बिंदु: पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी के पति या पत्नी की जन्मतिथि को पासपोर्ट, एचएससी/एसएससी प्रमाणपत्र, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज केवल तभी जब पति/पत्नी मैट्रिक/माध्यमिक न हो। मामलों का निर्णय केवल निदेशक, पेंशन द्वारा किया जाएगा। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2008 दिनांक 29-09-2011 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पति या पत्नी की जन्म तिथि में संशोधन - स्वीकार्य दस्तावेजों को स्पष्ट किया गया। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2008.पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों के लिए पेंशन बकाया का भुगतान (Payment) नहीं किया जाना
मुख्य बिंदु: पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/पीटीआई 01.09.2006-31.12.2008 के दौरान सेवानिवृत्त/मृत्यु हो गए: 31.12.2008 तक कोई पेंशन बकाया नहीं है। संशोधित काल्पनिक वेतन पर पेंशन केवल 01.01.2009 से देय। अनुमानित वेतन पर कम्युटेशन और ग्रेच्युटी (Gratuity) को संशोधित नहीं किया गया। यह संशोधन/Circular Order F.12(8)FD/Rules/2010 दिनांक 24-06-2011 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों के लिए पेंशन बकाया का संचय न होना।संशोधन Rule 75 और 76 - अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया
मुख्य बिंदु: आतंकवादी/उग्रवादी/चुनाव ड्यूटी पर मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई। आतंकवादी कार्रवाई के कारण मरने वाले पुलिस/सिविल डिफेंस/होम गार्ड कर्मी: 20 लाख रु. यह संशोधन/Circular Order F.12(11)FD/Rules/2009 दिनांक 26-05-2011 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 75 और 76 - अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये तक बढ़ाया गया।राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (F12-6-2010)
मुख्य बिंदु: Order F.12(6)-2010 दिनांक 18.05.2011 - पुनर्नियोजन (Re-employment)/पेंशन प्रावधानों से संबंधित संशोधन। पूरा पाठ उपलब्ध नहीं है (स्कैन किया गया दस्तावेज़)। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD/Rules/2010 दिनांक 18-05-2011 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 में संशोधन (एफ12-6-2010)।जन्म माह की पहली तारीख से 80+ आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन
मुख्य बिंदु: 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों (राजस्थान न्यायिक सेवा सहित) के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की अतिरिक्त मात्रा वास्तविक तिथि से नहीं, बल्कि उस महीने की पहली तारीख से दी जाएगी, जिसमें उनका जन्मदिन है। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD/Rules/08 दिनांक 15-04-2011 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: जन्म माह की पहली तारीख से 80+ आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन।पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के लिए DR के बराबर प्रतिपूरक भत्ता
मुख्य बिंदु: अनुकंपा के आधार पर (पति/पत्नी की मृत्यु) पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पारिश्रमिक के अलावा, परिवीक्षा अवधि के दौरान पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर महंगाई राहत (DR) के बराबर प्रतिपूरक भत्ता की अनुमति दी गई। 01.03.2011 से प्रभावी. यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD(Rules)/2008 दिनांक 04-03-2011 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के लिए DR के बराबर मुआवजा भत्ता। Order No.: F.12(4)FD(Rules)/2008.अवशोषित लोगों के लिए सुरक्षा - पूर्व-संशोधित पेंशन और अधिक होने पर DR
मुख्य बिंदु: PSU/स्वायत्त निकायों में अवशोषक जिनकी पूर्व-संशोधित एक तिहाई बहाल पेंशन प्लस महंगाई वेतन और DR संशोधित एक तिहाई पेंशन प्लस DR से अधिक है, संशोधित दरें अधिक होने तक पूर्व-संशोधित दरों पर जारी रहेंगे। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2008 दिनांक 31-01-2011 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: अवशोषित लोगों के लिए सुरक्षा - पूर्व-संशोधित पेंशन और यदि अधिक हो तो DR। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2008.
वर्ष 2010
मृत्यु के बाद अवशोषित PSU कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
मुख्य बिंदु: उन पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की अनुमति है जो उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाहित हो गए थे, जहां पेंशन पहले से ही FD Memorandum F.12(3)FD/Rules/2008 दिनांक 22.04.2010 के तहत स्वीकार्य थी। यह संशोधन/Circular Order F.15(4)FD/Rules/97 दिनांक 16-08-2010 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: मृत्यु के बाद अवशोषित PSU कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन (Family Pension)।अनुबंधित राज्यों के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित कर रु. 1000/- कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु: पूर्व-संविदा राज्य पेंशनभोगियों (सेवा पेंशनभोगियों के अलावा) के लिए न्यूनतम पेंशन को 600/- रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 01.04.2010. यह संशोधन/Circular दिनांक 19-04-2010 के Order F.15(2)FD/Rules/2000 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: प्रसंविदा राज्यों के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित कर रु. 1000/- कर दिया गया है।जोधपुर सीपीएफ सेवानिवृत्त लोगों की विधवाओं के लिए अनुग्रह राशि को संशोधित कर 2500/- रुपये कर दिया गया।
मुख्य बिंदु: जोधपुर सीपीएफ सेवानिवृत्त लोगों की विधवाओं के लिए अनुग्रह राशि को 1293/- रुपये से बढ़ाकर 2500/- रुपये प्रति माह और साथ ही महंगाई राहत (DR) भी 10 सितंबर से संशोधित की गई है। 01.04.2010. यह संशोधन/Circular Order F.15(3)FD(Rules)/98 दिनांक 30-03-2010 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: जोधपुर सीपीएफ सेवानिवृत्त लोगों की विधवाओं के लिए अनुग्रह राशि को संशोधित कर 2500/- रुपये कर दिया गया है। Order No.: F.15(3)FD(Rules)/98.PSU के कर्मचारियों के लिए बहाल की गई एक तिहाई पेंशन का संशोधन
मुख्य बिंदु: राज्य सरकार के लिए एक तिहाई बहाली योग्य पेंशन का संशोधन। PSU/स्वायत्त निकायों में शामिल कर्मचारी जिन्होंने 100% एकमुश्त टर्मिनल लाभ प्राप्त किया। वृद्ध पेंशनभोगियों (आयु 80-100 वर्ष) के लिए 20% से 100% तक अतिरिक्त पेंशन। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2008 दिनांक 22-04-2010 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: PSU अवशोषित के लिए एक तिहाई बहाल पेंशन का संशोधन। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2008.संशोधन Rule 111 - विधवा के लिए प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
मुख्य बिंदु: Rule 111 में संशोधन किया गया ताकि मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा अंतिम आहरित वेतन के बराबर पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की हकदार हो। 01.09.2006 से पहले हुई मृत्यु के लिए, संशोधित पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की गणना (Calculation) काल्पनिक वेतन के आधार पर की जाती है। यह संशोधन/Circular Order F.15(2)FD(Rules)/99 दिनांक 26-03-2010 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 111 - विधवा के लिए प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर पारिवारिक पेंशन (Family Pension)। Order No.: F.15(2)FD(Rules)/99.
वर्ष 2009
नया Rule 76ए - चुनाव ड्यूटी पर स्थायी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि
मुख्य बिंदु: नया Rule 76ए शामिल किया गया: चुनाव ड्यूटी पर स्थायी विकलांगता वाले मतदान कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि। सामान्य स्थितियाँ: रु. 2.50 लाख; यदि उग्रवादी/असामाजिक तत्वों के कारण होता है: रु. 5.00 लाख. यह संशोधन/Circular Order F.12(11)FD(Rules)/09 दिनांक 14-12-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: नया Rule 76ए - चुनाव ड्यूटी पर स्थायी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि। Order No.: F.12(11)FD(Rules)/09.संशोधन Rule 50(4) - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस वापसी की अनुमति
मुख्य बिंदु: Rule 50(4) में संशोधन: सरकारी कर्मचारी अपनी अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस वापस ले सकते हैं और सेवा में बने रह सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी को वापसी अनुरोध स्वीकार करना होगा। यह संशोधन/Circular Order F.13(7)FD(Rules)/2006 दिनांक 26-10-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 50(4) - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस वापसी की अनुमति। Order No.: F.13(7)FD(Rules)/2006.संशोधन Rule 152(डी) - पुनर्रोजगार पेंशन छूट सीमा 4000/- रुपये तक बढ़ाई गई
मुख्य बिंदु: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) (संशोधन) Rule, 2009 ने 01.09.2006 से Rule 152 (डी) में आंकड़े को 1500/- रुपये से घटाकर 4000/- रुपये कर दिया, जिससे पुनर्रोजगार मामलों में वेतन और भत्तों के विRuleन के लिए प्रासंगिक राशि को संशोधित किया गया। Notification में 01.09.2006 से 31.12.2006 की अवधि के लिए वेतन और भत्तों के बकाया की गैर-प्राप्ति का भी प्रावधान है। यह संशोधन/Circular Order F.12(6)FD(Rules)/2009 दिनांक 11-09-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 152 (डी) - पुन: रोजगार पेंशन छूट सीमा को बढ़ाकर रु. 4000/- कर दिया गया है। Order No.: F.12(6)FD(Rules)/2009.संशोधन Rule 45 - पेंशन परिलब्धियों में विशेष वेतन शामिल
मुख्य बिंदु: 01.06.2009 से प्रभावी, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना (Calculation) के लिए परिलब्धियों में 'विशेष वेतन' को शामिल करने के लिए Rule 45 में संशोधन किया गया। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2008 दिनांक 23-07-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 45 - पेंशन परिलब्धियों में विशेष वेतन शामिल है। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2008.80+ पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लिए जीवनसाथी की जन्मतिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया (Procedure)
मुख्य बिंदु: 80+ आयु वर्ग के पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगियों के लिए अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लिए जन्मतिथि की आवश्यकता होती है। निर्दिष्ट प्रक्रिया (Procedure): पेंशन आवेदन रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करें। जन्मतिथि 1 जुलाई से निर्धारित की जाएगी यदि केवल माह/वर्ष उपलब्ध हो। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2008 दिनांक 30-06-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 80+ पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लिए पति या पत्नी की जन्मतिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया (Procedure)। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2008.संशोधन Rule 75 एवं 76 - अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia) दरें संशोधित
मुख्य बिंदु: आकस्मिक मृत्यु के लिए अनुग्रह राशि संशोधित: रु. 10000 जीपी तक → रु. 50,000; रु.10000-20000 जीपी → रु.80,000; रु.20000+ जीपी → रु.1,00,000। आतंकवादी/उग्रवादी द्वारा मृत्यु पर रु. 10 लाख तक बढ़ाया गया। पुलिस/नागरिक सुरक्षा आतंकवादी मृत्यु अनुदान 10 लाख रुपये। यह संशोधन/Circular Order F.15(7)FD(Rules)/98 दिनांक 25-02-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 75 और 76 - अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia) दरें संशोधित। Order No.: F.15(7)FD(Rules)/98.जोधपुर सीपीएफ सेवानिवृत्त लोगों की विधवाओं के लिए अनुग्रह राशि को संशोधित कर 1293/- रुपये कर दिया गया।
मुख्य बिंदु: जोधपुर अंशदायी भविष्य निधि के सेवानिवृत्त/लाभार्थियों की जीवित विधवाओं के लिए अनुग्रह भुगतान (Payment), जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, को 572/- रुपये से संशोधित कर 1293/- रुपये प्रति माह और साथ ही महंगाई राहत (DR) भी 10 सितंबर से लागू की गई। 01.01.2007. यह संशोधन/Circular Order F.15(3)FD(Rules)/98 दिनांक 06-02-2009 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: जोधपुर सीपीएफ सेवानिवृत्त लोगों की विधवाओं के लिए अनुग्रह राशि को संशोधित कर 1293/- रुपये कर दिया गया है। Order No.: F.15(3)FD(Rules)/98.पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) की शेष 50% बकाया राशि का भुगतान (Payment)
मुख्य बिंदु: 01.09.2006 से पहले और उसके बाद के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगियों के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का शेष 50% बकाया 01.04.2009 को या उसके बाद जारी किया जाएगा। यह संशोधन/Circular दिनांक 19-02-2009 के Order F.11(7)FD(Rules)/2008 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के शेष 50% बकाया का भुगतान (Payment)। Order No.: F.11(7)FD(Rules)/2008.
वर्ष 2008
संशोधन Rule 89 - सरकार के लिए सेवानिवृत्ति लाभ। लंबित कार्यवाही वाले सेवक
मुख्य बिंदु: Rule 89 नोट (ii) प्रतिस्थापित: जब सेवानिवृत्ति पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्यवाही लंबित हो तो अनंतिम पेंशन को छोड़कर कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं। दोषमुक्ति पर, नियत तारीख से देय ग्रेच्युटी (Gratuity) ब्याज; कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर विलंबित भुगतान (Payment) पर कोई ब्याज नहीं। यह संशोधन/Circular Order F.15(3)FD(Rules)/97 भाग I दिनांक 09-09-2008 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: संशोधन Rule 89 - सरकार के लिए सेवानिवृत्ति लाभ। लंबित कार्यवाही वाले सेवक। Order No.: F.15(3)FD(Rules)/97 Pt.I.अनुबंधित राज्यों के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित कर रु.600/- कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु: पूर्व-संविदा राज्यों (सेवा पेंशनभोगियों के अलावा) के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 200/- रुपये से संशोधित करके 600/- रुपये प्रति माह कर दी गई है। 01.04.2008. पूर्व स्टेट बैंक कर्मचारियों पर भी लागू। यह संशोधन/Circular दिनांक 12-03-2008 के Order F.15(2)FD(Rules)/2000 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: प्रसंविदा राज्यों के पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित कर रु. 600/- कर दिया गया है। Order No.: F.15(2)FD(Rules)/2000.अन्य राज्य सरकारों में पुनः नियोजित पेंशनभोगियों के लिए कोई महंगाई राहत (DR) नहीं
मुख्य बिंदु: राजस्थान राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगी, यदि अन्य राज्य सरकारों में कार्यरत या पुन: नियोजित हैं, तो वे अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर महंगाई राहत (DR) के हकदार नहीं होंगे। यह संशोधन/Circular Order F.12(4)FD(Rules)/2008 दिनांक 21-01-2008 के तहत जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: अन्य राज्य सरकारों में फिर से नियोजित पेंशनभोगियों के लिए कोई महंगाई राहत (DR) नहीं। Order No.: F.12(4)FD(Rules)/2008.01.09.2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन
मुख्य बिंदु: 01.09.2006 से पहले के सभी राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन (Family Pension)भोगियों के लिए व्यापक पेंशन संशोधन। 01.09.2006. समेकन फॉर्मूला: मौजूदा पेंशन + महंगाई पेंशन (DP) (50%) + महंगाई राहत (DR) (24%) + फिटमेंट वेटेज (40%)। वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन गारंटी और अतिरिक्त मात्रा। यह संशोधन/Circular Order F.12(3)FD(Rules)/2008 दिनांक 12-09-2008 द्वारा जारी किया गया था और यह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) Rule, 1996 के तहत निरंतर अद्यतन ढांचे का हिस्सा है। व्यावहारिक रूप से, यह Order संबोधित करता है: 01.09.2006 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन/समेकन। Order No.: F.12(3)FD(Rules)/2008.
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- 20160101_F-RULES-7276-24012018.pdf: Subject:- Revision of Pension of pre-01.01.2016 State Pensioners/
- 20130406_F12(3)2008-06.04.2013.pdf: Subject : Revision of Pension of pre-01.01.2006 State Pensioners/ Family
- 20130618_F.12(2)2013-18.06.2013.pdf: Sub. : Further revision of pension of pre-2006 State Pensioners /
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- 20060901_F11(7)08-19.02.2009.pdf: In the case of pre-01.09.2006 State pensioners / family pensioners in "
- 20090630_F12(3)-2008-30.06.2009.pdf: S u b .: - Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners I Family
- 20060901_F12(3)08-22.04.2010.pdf: Subject : Revision of pension of Pre-01.09.2006 State Pensioners.
- 20110415_F12(3)2008-15.04.2011.pdf: Sub: Revision of Pension of pre-01.09.2006 State Pensioners /
- 20110929_F12(3)2008-29-9-2011.pdf: Sub. : Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners /
Family Pension (40)
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- 20230401_12731.pdf: "54B. Allowance to pensioners/family pensioners.- Additional Allowance @10% of
- 20171209_F-RULES-7181-09122017.pdf: "(i) Family pension shall be admissible @ 30% of emoluments
- 20171209_F-RULES-7183-09122017.pdf: Pensioners/ Family Pensioners.
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- 20171001_F-RULES-7100-30102017.pdf: The Governor is pleased to order that the Pension / Family Pension of all the pre-
- 20171001_F-RULES-7161-05122017.pdf: family pensioners etc.
- 20170519_F12(4)-2008-19-05-2017.pdf: “Provided that a family pensioner, who is spouse of the deceased
- 20170315_F12(3)-2014-15-03-2017.pdf: member of family who is entitled for grant of family pension subject
- 20160101_F-RULES-7276-24012018.pdf: Family Pensioners.
- 20150318_F12(4)2013-18-03-2015.pdf: Military pensioner is drawing family pension at the prescribed rate of
Gratuity (11)
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- 20171209_F-RULES-7181-09122017.pdf: Commutation and Gratuity to these Government servants shall not be
- 20171001_F-RULES-7098-30102017.pdf: Gratuity and Retirement/Death Gratuity means sum of pay in Level in the
- 20170315_F12(3)-2014-15-03-2017.pdf: pension/death gratuity
- 20110624_F12(8)2010-24.06.11.pdf: from 01.01.2009. The Commutation and Gratuity to these Government
- 20060901_PENSION.pdf: commutation/ gratuity as indicated in Finance Department Notification
- 20130406_F12(3)2008-II-06.04.2013.pdf: Commutation and Gratuity to these Government servants shall not be admissible on the
- 19960101_pensionrules.pdf: B - RETIREMENT / DEATH GRATUITY
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- 20080909_F15(3)97-09.09.08.pdf: gratuity may be allowed from the date, the gratuity has fallen
Commutation (11)
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- 20171001_F-RULES-7161-05122017.pdf: inclusive of commuted portion, if any, due on 30.09.2017.
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Qualifying Service (7)
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- 20171001_F-RULES-7098-30102017.pdf: six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of
- 20130406_F12(3)08-I-06.04.2013.pdf: provisions o f these rules after completing qualifying service o f not less than
- 20130618_F.12(2)2013-18.06.2013.pdf: provisions in the rules governing qualifying service for grant of pension and
- 20140526_F-12-3-2008-26-05-2014.pdf: governing qualifying service for grant of pension and minimum
- 20060901_PENSION.pdf: that the existing provisions in the rules governing qualifying service for
- 19960101_pensionrules.pdf: CHAPTER II - QUALIFYING SERVICE